सीबीडी बेलापुर 03.08.2023 : 3 अगस्त 2023 को, भारत राष्ट्र समिति (बीआरएस) ने छात्राओं के मौलिक अधिकारों की रक्षा करने में केंद्र और राज्य सरकारों की विफलता के बारे में कोंकण विभागीय आयुक्त, सीबीडी बेलापुर, नवी मुंबई के कार्यालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया।
अनुसूचित जाति की बच्ची जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष है, रोल नंबर 13, (पहचान छुपाने के लिए नाम छुपाया गया) वर्ग 4 डी डिवीजन रेडक्लिफ स्कूल, उल्वे, नवी मुंबई की छात्रा है । ३१.०७.२०२३ के दिन छात्रा के पिता को विद्यालय के प्रतिनिधीने फोन कारके कहा "अपनी बेटी को घर ले जाओ और फी भरणे के बाद हि पाठशाला मे भेजना" ।
स्कूल प्रबंधक द्वारा छात्रा को स्कूल आने से रोकना और शिक्षा से वंचित करना भारत के संविधान के अनुच्छेद 21ए के तहत गलत है और धारा 3(2)(va), 6 SC & ST (POA) Act, 1989 r/w 341, 34 के तहत दंडनीय अपराध है।
हमारे प्रधान मंत्री कहते हैं "बेटी भचाव बेटी पढ़ाओ", लेकिन वास्तव में भाजपा शशित राज्य और केंद्र सरकार द्वारा इसे लागू नहीं किया जाता है।
हमने देखा है कि निजी स्कूल और कॉलेज देर से फीस भुगतान करने पर सजा के तौर पर छात्रों को बेंच पर या कक्षा के बाहर खड़ा कर देते हैं और छात्रों को अनुपस्थित बताया जाता है। निजी स्कूल प्रबंधन का यह उत्पीड़न तुरंत बंद होना चाहिए।
कोंकण विभागीय आयुक्त के कार्यालय को मांगों का एक ज्ञापन प्रस्तुत किया गया:
1)रेडक्लिफ स्कूल प्रबंधन पर तत्काल उपयुक्त कार्रवाई करें।
2) रेडक्लिफ स्कूल प्रबंधन को ऊपर बताए अनुसार उत्पीड़न रोकने और छात्र को कक्षा में उपस्थित होने की अनुमति देने का आदेश देना।
3) विलंब शुल्क या किसी भी शुल्क के देर से भुगतान के मामले में छात्रों का सभी प्रकार के सजा / उत्पीड़न को रोकने के लिए आपके अधिकार क्षेत्र में सभी निजी स्कूलों को परिपत्र जारी करें।
बीआरएस ने एससी और एसटी आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 को लागू करने की मांग करते हुए एक और ज्ञापन प्रस्तुत किया ताकि 18.09.1976 को या उससे पहले महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले एससी/एसटी को जाति प्रमाण पत्र जारी किया जा सके और महाराष्ट्र राज्य में लाभ के लिए पात्र बनाया जा सके। 18.09.1976 को या उससे पहले महाराष्ट्र राज्य में रहने वाले डीटी, एनटी, ओबीसी और एसबीसी से संबंधित व्यक्तियों को भी जाति प्रमाण पत्र जारी करने का अनुरोध किया जाता है।
बीआरएस ने महाराष्ट्र में 7 वर्षों से अधिक समय से रहने वाले सभी डीटी/एनटी/ओबीसी/SBC/SC/ST के लिए महाराष्ट्र अनुसूचित जाति, विमुक्त जमाती (मुक्त जाति), घुमंतू जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और विशेष पिछड़ा वर्ग (जाति सत्यापन का विनियमन) जाति प्रमाणपत्र नियम, 2012 में संशोधन करने के लिए एक अध्यादेश जारी करणे के लिये मांग किया है ।
पूर्व बृहन्मुंबई नगर निगम तथा बीआरएस कोंकण विभाग सोशल मीडिया समन्वयक महेंद्र कणसे, बीआरएस मुंबई प्रांत अध्यक्ष हेमंत कुमार बद्दी, कल्याण लोकसभा समन्वयक जय प्रकाश पवार, मुंब्रा कलवा विधानसभा समन्वयक संतोष डोनाकोंडा, बेलापुर विधानसभा समन्वयक वी. कृष्णा यादव, मुंबादेवी विधानसभा समन्वयक टी. नरेश रजक, श्रमिक नेता सविता कणसे, सैदुलु गौड़, इलुगु लिंगया, बसानी वेंकन्ना, आरिफ शेख, गोपाल बद्दी, अल्ताफ बालेवाले आदि ने भाग लिया।